PMAY Awas Yojana 2.0

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प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0/ PMAY Awas Yojana 2.0

  • प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 आरम्भ हो गई हैI इस योजना के अन्तर्गत शहरी गरीब और माध्यम वर्ग के परिवारों के लिए 1 करोड़ घर बनना है|
  • इस योजना के अंतर्गत आवासहीन परिवार, झुग्गी-झोंपड़ीयों में रहने वाले लोग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, विधवाओं, विकलांग व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैंI
  • योजना के अंतर्गत विधवाओं, एकल महिलाओं, दिव्‍यांगजन, वरिश्ठ नागरिकों, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर और वंचित वर्गों के व्‍यक्तियों को वरीयता दी जाएगी। सफाई कर्मियों, पीएम स्वनिधि योजना के तहत चिन्हित स्ट्रीट वेंडरों, पीएम विष्वकर्मा योजना के तहत विभिन्न कारीगरों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों, झुग्गी/चॉल के निवासियों और पीएमएवाई-यू 2.0 के संचालन के दौरान चिन्हित अन्य समूहों पर विषेश ध्यान दिया जाएगा।
  • पात्रता मानदंड –

    • जिनके पास देश में कहीं भी पक्का घर नहीं हैI
    • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) परिवार- वार्षिक आय 3 लाख रुपये तक I
    • निम्न आय वर्ग (LIG) परिवार वार्षिक आय 23 लाख रूपये से  6 लाख तक |
    • माध्यम आय वर्ग (MIG)  परिवार वार्षिक आय  6 लाख रूपये से 9 लाख रूपये तक |
    • यह सुनिष्चित किया जाएगा कि यदि पिछली आवास योजनाओं के तहत किसी पात्र लाभार्थी के माता-पिता को पक्का आवास प्रदान किया गया है, तो उनके आवदेन पर, ऐसे पात्र परिवारों/लाभार्थियों जिनके माता-पिता ने पिछली आवास योजनाओं का कोई लाभ नहीं उठाया है, को पहले लाभ प्रदान करने के बाद विचार किया जाएगा।

    आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज –

    • आवेदक का आधार कार्ड |
    • आवेदक के परिवार से सदस्यों के आधार कार्ड का विवरण |
    • आवेदक का बैंक खाता |
    • आवेदक का आय प्रमाण पत्र |
    • आवेदक का जाति प्रमाण पत्र ( SC/ST, OBC के मामले में) |
    • भूमि दस्तावेज (लाभार्थी अंतर्गत निर्माण बीएलसी घटक के मामले में) |

    PMAY शहरी 2.0 की मुख्य विशेषताएँ:

    • किफ़ायती आवास: इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है।

    क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS):

    • EWS, LIG ​​और MIG श्रेणियों के लिए, PMAY U 2.0 लाभार्थियों पर वित्तीय बोझ को कम करने के लिए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करता है।
    • MIG के लिए, क्रमशः 9 लाख रुपये (MIG-I) और 12 लाख रुपये (MIG-II) तक के ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।

    विस्तारित अवधि:

    • 2024 तक आवास लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन और विस्तारित समयसीमा के साथ योजना को बढ़ाया गया है।

    अधिक लाभार्थियों को शामिल करना:

    • अधिक लोगों को कवर करने के लिए “किफ़ायती आवास” की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।
    • EWS, LIG ​​और MIG सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए नई और संशोधित आय सीमाएँ शुरू की गई हैं।
    • मध्यम आय वर्ग (MIG) के लिए सब्सिडी: MIG श्रेणी में अब लाभ हैं, जिसमें होम लोन ब्याज दरों पर 3% तक की सब्सिडी शामिल है।

    प्रौद्योगिकी और नवाचार:

    • यह योजना घरों के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है, जिससे गुणवत्तापूर्ण निर्माण और त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है।

    महिलाओं का सशक्तिकरण:

    • PMAY U 2.0 के तहत, घरों का पंजीकरण घर की महिला सदस्य के नाम पर होना अनिवार्य है, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।

    निजी क्षेत्र की भागीदारी:

    • इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर आवास परियोजनाओं के लिए निजी डेवलपर्स के साथ सहयोग को बढ़ावा देना है, जिससे उपलब्ध भूमि और संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

    आधार-आधारित लाभार्थी पहचान:

    • लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड का उपयोग करके की जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और सही व्यक्तियों को लक्षित सहायता मिलती है।

    ऑनलाइन निगरानी और पारदर्शिता:

    • PMAY-U 2.0 में एक मजबूत ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जो निर्माण और सब्सिडी वितरण की प्रगति को ट्रैक करता है, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।
    Important Dates
    Application Online Last Date31-12-2024
    Important Useful Links
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    Official WebsitePMAY U 2.0 Official Website